Reet Level 1st Joining Calender Released रीट लेवल 1 जोइनिंग कैलेन्डर जारी, यहां से देखें

Reet Level 1st Joining Calender Released रीट लेवल 1 जोइनिंग कैलेन्डर जारी, यहां से देखें : रीट लेवल प्रथम की जोइनिंग का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। क्योंकि रिट भर्ती 2021 के लिए जोइनिंग कैलेन्डर जारी कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार 06 मई 2022 से लेकर 25 मई 2022 तक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। जिसके जरीए अभ्यर्थीयों को अस्थाई नियुक्ति दि जाएगी। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल- प्रथम अस्थाई (प्रोविजनल) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा पदस्थापन के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है। पदस्थापन का ओफिसल नोटिफिकेसन डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

Reet Level 1st Joining Calender
Reet Level 1st Joining Calender

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल-प्रथम, सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा के निम्नानुसार पदों हेतु क्षेत्रवार, पदवार विज्ञापन जारी किये गये, जो कि विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/elementary पर उपलब्ध है

उक्त भर्ती अन्तर्गत विभाग द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 277 (क) उप नियम (vi) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रवार तथा पदवार विज्ञापित पदों के अनुसार आदेश दिनांक: 27.02.2022 के द्वारा दो गुणा अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करते हुवे सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर से दस्तावेज सत्यापन तथा पात्रता जांच करवाई गई। विभाग द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर न्यूपोस्टिंग मॉड्यूल में शॉर्ट लिस्टेड प्रत्येक अभ्यर्थी से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करवाते हुवे जांच दल तथा जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में टिप्पणी अंकित की गई है व जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करते हुवे विभाग द्वारा आदेश दिनांक: 17.04.2022 के द्वारा क्षेत्रवार / पदवार प्रोविजनल चयन आदेश एवं आदेश दिनांक: 27.04.2022 के द्वारा प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों को जिले आवंटित किये गये है। चयन आदेश तथा जिला आवंटन आदेश विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan. gov.in/elementary के टैब Primary & Upper Primary Teacher Recruitment 2021-22 पर उपलब्ध है।

Reet Level 1st Bharti 2021 Joining Rules  

पदों के अनुसार आवंटित अभ्यर्थियों के नियुक्ति तथा पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :

  1. उक्त अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अन्तर्गत अध्यापक, लेवल- प्रथम, सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा के पदों पर जारी चयन आदेश एवं जिला आवंटन आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग पंजिकाऐं संधारित करें।
  2. शालादर्पण पोर्टल पर न्यूपोस्टिंग मॉड्यूल में प्रत्येक जिला परिषद कार्यालय के लिए लॉगइन उपलब्ध करवाई गई है भर्ती के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला परिषद द्वारा पूर्व में भिजवाये गये भर्ती प्रभारी का नाम तथा मोबाईल नम्बर सी.ई.ओ. लॉगइन में जोड़े गये है तथा सम्बन्धित भर्ती प्रभारी के मोबाईल पर सी.ई.ओ. लॉगइन की यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड भिजवाये जा रहे है।
  3. शालादर्पण पोर्टल पर न्यूपोस्टिंग मॉड्यूल में जिला परिषदों के लिये तैयार किया गया यूजर मेनुअल संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों के अन्तिम रूप से दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति / पदस्थापन की समस्त कार्यवाही न्यूपोस्टिंग मॉड्यूल के माध्यम से सम्पादित की जायेगी। अतः न्यूपोस्टिंग मॉड्यूल की प्रक्रिया को भली भांति अवलोकन कर लेवें एवं इस सम्बन्ध में आपके जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा के साथ बैठक कर आगे की प्रक्रिया को निर्धारित कलैण्डर के अनुसार समयबद्ध क्रियान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार कर लेवें।
  4. आपके जिले को आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी से सम्बन्धित दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से आपके कार्यालय को दिनांक: 05.05.2022 को उपलब्ध करवा दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों की पात्रता जांच का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया जावें। अन्तिम पात्रता जांच हेतु आवंटित अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में भिन्नता प्रकट हो रही है अथवा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उस अभ्यर्थी से सम्बन्धित उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों से पात्रता जांच नहीं हो पा रही है तो इस स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को सूचित करते हुवे व्यक्तिशः उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जा सकता है।
  5. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 277 (क) के उप नियम (vi) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्तिम पात्रता का निर्धारण सम्बन्धित जिला परिषद द्वारा किया जायेगा। अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति व अन्य दिशा-निर्देश संलग्न किये जा रहे है। विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों एवं भर्ती के सम्बन्ध में जारी विभागीय दिशा-निर्देशों तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी की पात्रता सुनिश्चित करते हुवे नियुक्ति / पदस्थापन की कार्यवाही की जावें।
  6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच की गई है, जिला परिषद के स्तर पर समस्त आवंटित अभ्यर्थियों की पात्रता की अन्तिम जांच अनिवार्य रूप से की जावें। यदि अन्तिम पात्रता जांच में कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो उसके सम्बन्ध में न्यूपोस्टिंग मॉड्यूल पर कारण सहित टिप्पणी अंकित की जावें।
  7. जिन अभ्यर्थियों की शैक्षिक तथा प्रशैक्षिक योग्यता (उच्च माध्यमिक परीक्षा तथा डी.एल.एड.) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की है, निदेशालय स्तर से उनकी डिग्रियों की जांच करवाये जाने के उपरान्त जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्ति / पदस्थापन की कार्यवाही की जावें। इस सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा जांच उपरान्त आपको सूचित किया जायेगा।
  8. अभ्यर्थी द्वारा जिस प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उस प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय की उस वर्ष एन.सी.टी.ई. से मान्यता की पुष्टि करवाये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति / पदस्थापन की कार्यवाही की जायें। अन्य राज्यों की प्रशैक्षिक योग्यता होने पर बिन्दु संख्या-07 के अनुसार कार्यवाही की जावें।
  9. सामान्य शिक्षा के पद पर चयनित अभ्यर्थी के द्वारा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त सामान्य शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण अंकतालिका / प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसे सामान्य शिक्षा के पद के लिए पात्र किया जावें।
  10. विशेष शिक्षा के पद पर चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आर.सी.आई. से मान्यता प्राप्त सम्बन्धित पद के लिए मान्य विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण अंकतालिका / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसे विशेष शिक्षा के सम्बन्धित पद के लिए पात्र किया जावें।
  11. विभागीय विज्ञप्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रावधानों के अनुसार समस्त योग्यताओं (शैक्षिक, प्रशैक्षिक, खेल प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, विवाह-विच्छिन्न डिक्री, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र ) के प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारण दिनांक: 16.02.2022 अथवा इससे पूर्व के होने अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में पुख्ता पुष्टि करवाये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति / पदस्थापन की कार्यवाही की जावें।
  12. जिन अभ्यर्थियों का उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों पर चयन हुआ है उनके खेल प्रमाण पत्रों का निदेशालय स्तर पर समिति गठित कर वेरिफिकेशन करवाया जायेगा अतः इस सम्बन्ध में निदेशालय से वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही तदनुसार नियुक्ति / पदस्थापन की कार्यवाही की जावें।
  13. अभ्यर्थी का दिव्यांग हेतु विज्ञापित पदों पर चयन होने पर उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र की गहन जांच की जायें एवं दिव्यांग प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका / शिकायत होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष अभ्यर्थी को उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया जाऐ एवं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावें।
  14. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्यों से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है उन समस्त दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता मेडिकल बोर्ड से जांच करवाकर निर्धारित दिव्यांगता की पुष्टि होने के उपरान्त ही नियुक्ति / पदस्थापन की कार्यवाही की जावें।
  15. चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र अथवा अन्य प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से जांच करावें।
  16. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021 के लेवल- प्रथम में प्राप्तांकों का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर की वेबसाईट से मिलान किया जावें।
  17. आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी यदि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के है अथवा अन्य राज्यों से विवाह उपरान्त महिलाऐं राजस्थान में प्रवासित हुई है, उनको आरक्षित पदों पर नियुक्ति देय नहीं है अतः इसके सम्बन्ध में पूर्ण पुष्टि कर लेवें एवं इस हेतु अभ्यर्थी का मुख्य चयन वर्ग (सलेक्शन कैटेगरी) के अनुसार मिलान किया जावें।
  18. विभाग द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अन्तर्गत पत्र दिनांक: 10.02.2022 05.03.2022 तथा 23.03.2022 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को शॉर्ट लिस्टेड किये गये अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिनकी प्रति संलग्न की जा रही है।
  19. अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल- प्रथम, सामान्य शिक्षा / विशेष शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों के नामवार तथा पदवार सूचियां प्रेषित की जा रही है, इन नवचयनित अभ्यर्थियों की उक्तानुसार दिशा-निर्देशों की पालना करते हुवे अन्तिम पात्रता जांच कर नियुक्ति / पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्न कलैण्डर के अनुसार कार्यवाही की जायें
Reet Level 1st Joining 2022
Reet Level 1st Joining 2022

Reet Level 1st Joining 2022 Important Links

Reet Level 1st Joining Calender Release Date 30 April 2022
Reet Level 1st Joining Calender Official Notice Click Here
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